MP Prasuti Sahayata Yojana 2025: – मध्यप्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर एवं श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले मजदूर परिवार की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक रूप से मजबूत करने और अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 16000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
अगर आप भी इस योजना के लाभ लेना चाहते हैं तो इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तो अगर आप MP Prasuti Sahayata Yojana 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को अंतिम तक ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें।
MP Prasuti Sahayata Yojana 2025 क्या हैं?
मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के असंगठित महिला श्रमिकों के लिए चलाई जा रही मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2025 एक ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश की सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिलाओं को 1 अप्रैल 2022 से इसका लाभमिलना शुरू हो चुका है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के लाभ रूप में प्रस्तुत महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में उनको मिलने वाली तनख्वाह का 50% धन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें ₹1000 की धनराशि चिकित्सा आदि खर्च के रुप में भी दी जाएगी। इसके साथ ही महिला श्रमिक के पति को भी 15 दिन का पितृत्व प्रसूति लाभ प्रदान किया जाएगा ।
MP Prasuti Sahayata Yojana 2025 – Overview
योजना का नाम | MP Prasuti Sahayata Yojana 2025 |
आरम्भ की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की गर्भवती महिलाएं |
उद्देश्य | गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | टीकाकरण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ |
श्रेणी | मध्यप्रदेश सरकारी योजनाएं |
साल | 2025 |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | Labour.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश राज्य में असंगठित क्षेत्रो की श्रमिक महिलाये जो मजदूरी करके गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रही है और श्रमिक महिलाये गर्भावस्था के समय मजदूरी नहीं कर पाती जिसके वजह से उन्हें मजदूरी नहीं मिलती।
गर्भवती महिलाओ को गर्भवस्था के समय खाने पीने के लिए उचित भोजन भी नहीं मिल पाता और वह अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2024 को शुरू किया है
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा 16000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से गर्भवती श्रमिक महिलाये अपनी गर्भवस्था के समय आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पायेगी।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना का लाभ व विशेषताएं
० इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश राज्य की सभी श्रमिक महिलाओं को दिया जाएगा।
० राज्य सरकार की जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाएं भी MP Prasuti Sahayata Yojana का लाभ ले सकती हैं।
० एमपी प्रसूति सहायता योजना के तहत पहली किश्त में 3,000 रुपये मिलेंगे।
० इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा कुल 16,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।
० योजना का लाभ उठाने के लिए महिला के पास बैंक खाता होना जरूरी है, और वह खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
० मध्य प्रदेश के सभी जाति तथा धर्म की गर्भवती महिलाओं को MP Prasuti Sahayata Scheme 2025 का लाभ दिया जायगा।
० प्रसूति सहायता योजना का लाभ 18 साल से अधिक उम्र की गर्भवती श्रमिक महिलाओं को मिलेगा, जिन्हें आवेदन करना होगा।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के लिए जरूरी पात्रता मापदंड
यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास नीचे दिए गए निम्नलिखित जरूरी पात्रता मापदंड होना चाहिए:-
० इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
० इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका महिला असंगठित कर्मकार में पंजीकरण होना चाहिए।
० इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
० आवेदिका महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
० आवेदक महिला के पास संबल कार्ड या बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए
० इस योजना का लाभ 2 जीवित जन्मों के प्रसव के लिए ही मान्य होगा।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास नीचे दिए गए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए:-
० आधार कार्ड
० राशन कार्ड
० आय प्रमाण पत्र
० निवास प्रमाण पत्र
० प्रेगनेंसी का प्रमाण पत्र
० डिलीवरी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स
० बैंक अकाउंट पासबुक
० मौजूदा मोबाइल नंबर
० पासपोर्ट साइज फोटो यदि।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना में के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
आप दिए गए आसान से चरणों को फॉलो करकर प्रसूति सहायता योजना के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
० सबसे पहले गर्भवती महिला को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाना होगा।
० आपको वहां से एक फॉर्म दिया जायगा , जिसमे आपको सभी पूछी गयी जानकारी भरनी होगी।
० उसके बाद आपको उस फॉर्म में मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अटैच करने होंगे।
० दी गयी गयी सभी जानकारी एक बार पुनः चेक कर ल, आपको तय की गयी राशि का भुगतान होगा।
० भुगतान करने के लिए चिकित्सा दुवारा भरा हुआ सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड का ही प्रयोग करना होगा।
० इच्छुक लाभार्थी को प्रसव की तारीख से छः हफ्ते पहले तक ही आवेदन कर सकते है।
० यदि किसी कारणवंश आवेदन नहीं किया है , तब आप डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद भी आवेदन कर सकते है।
सारांश
इस आर्टिकल में हमने आपको विस्तार से न केवल MP Prasuti Sahayata Yojana 2025 के बारे में बताया बल्कि हमने आपको सही तरीके से आसान भाषा में मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना में ऑफलाइन आवेदन एवं योग्यता पात्रता की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बता दिए, ताकि आप आसानी से स्वयं से अपना आवेदन कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे –
इस आर्टिकल के अंतिम चरण में हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा आर्टिकल बेहद ही पसंद आया होगा जिसे आप अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में इस आर्टिकल को शेयर करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट भी करेंगे
FAQ
प्रश्न 1. मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना क्या है?
उत्तर: यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों या उनके पत्नियों को प्रसव के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
प्रश्न 2.मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
उत्तर: योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
प्रश्न 3.मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना में आवेदन जमा करने की समय सीमा क्या है?
उत्तर: आवेदन प्रसूति के 60 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
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