Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2025:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू किया है,इस योजना के माध्यम से जब परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है। इस योजना के तहत ₹30,000 की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
अगर आप भी इस योजना के लाभ लेना चाहते हैं तो इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तो अगर आप Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को अंतिम तक ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2025 क्या हैं?
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कमजोर परिवारों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ने सहायता राशि बढ़ाकर 30,000 हजार रुपये कर दी है। ये लाभ मुख्य रूप से उन परिवारों के लिए हैं जिन्होंने अपना मुख्य कमाने वाला व्यक्ति को जल्दी खो दिया है।
यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपको इस तरह का नुकसान हुआ है, तो आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से, सहायता केवल परिवार के किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु की स्थिति में ही प्रदान की जाती है। ऑनलाइन आवेदन से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना तक पहुंच आसान हो जाती है क्योंकि सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभ का भुगतान करती है।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2025 – Overview
योजना का नाम | Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2025 |
किसके द्वारा शुरू हुई | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग यूपी |
साल | 2025 |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://nfbs.upsdc.gov.in |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2025 का उद्देश्य
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, यदि परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
० राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना लागू किया गया है कि घर के मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश हो तो आर्थिक मदद मिल सके।
० उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार योजना का लाभ परिवार को आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर दिया जाएगा।
० राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से परिवार को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
० इस योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कोई कमाई नहीं है।
० लाभार्थी परिवार को धन प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है; सरकार द्वारा आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
० इस योजना के तहत सरकार यह सहायता परिवार के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास नीचे दिए गए निम्नलिखित जरूरी पात्रता मापदंड होना चाहिए:-
० इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
० राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है
० इस योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
० इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए।
० इस योजना का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए।
० इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की सालाना आय 46,000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास नीचे दिए गए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए:-
० आधार कार्ड
० पहचान पत्र
० निवास प्रमाण पत्र
० मृत्यु प्रमाण पत्र
० मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
० आय प्रमाण पत्र
० बैंक अकाउंट पासबुक
० पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
० मोबाइल नंबर यदि।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप परिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होगा:-
० राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को सबसे पहले इस अधिकारिक लिंक http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर क्लिक करना होगा।

० आपके सामने कुछ विकल्प होंगे उसमें से आपको ‘नया पंजीकरण’ विकल्प का चयन करना होगा। इसलिए आप उसकी लिंक पर क्लिक करें।

० फिर आपके सामने इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। जहाँ आपको अपनी एवं अपने परिवार की कुछ जानकारी देनी होगी। तो सभी जानकारी को आप इस फॉर्म में सावधानी पूर्वक भरें।

० फॉर्म के साथ ही आप अपने सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
० फॉर्म के अंत में एक वेरीफाई कोड दिया होगा उसे सही भरें, और फॉर्म को सबमिट कर दें।
० फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा कर देने के बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा इसे आप अपने पास सुरक्षित करके रख लें।
० आप अपने फॉर्म या जनरेट हुई पर्ची का प्रिंटआउट निकाल लें। आपको इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए आपको यह प्रिंटआउट अपने स्थानीय जिला कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।
० इस प्रकार से इस पारिवारिक लाभ योजना के लिए आपके द्वारा किया गया आवेदन पूरा हो जायेगा। इसके बाद आवेदक अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नई लिस्ट कैसे जांच करने की प्रक्रिया
यदि आप परिवारिक लाभ योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होगा:-
० सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है अब आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
० इसके बाद होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिनका बिल जेनरेट हो चुका है) विकल्प पर क्लिक करना है।
० क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा इस पेज पर आपको अपना जिला चुनना होगा।
० इसके बाद जिला पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा अब आपको अपनी तहसील पर क्लिक करना है।
० अब तहसील पर क्लिक करते ही एक और पेज खुल जाएगा अब आपको अपना ब्लॉक चुनकर उस पर क्लिक करना है।
० इसके बाद आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा तो था आपको एक और सूची दिखाई देगी इस सूची में से आपको अपना गांव / कस्बा चुनकर उस पर क्लिक करना है।
० अब आपके सामने नामों की लिस्ट आ जाएगी इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।
संपर्क का विवरण
यदि आपको इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या मन में कोई प्रश्न आता है तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
- टोल फ्री नंबर- 1800-4190-001
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
- पता- कल्याण भवन प्राग नारायण रोड, लखनऊ- 226001 (उत्तर प्रदेश)
- ईमेल आईडी- director.swd@dirsamajkalyan.in
सारांश
इस आर्टिकल में हमने आपको विस्तार से न केवल Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2025 के बारे में बताया बल्कि हमने आपको सही तरीके से आसान भाषा में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में आवेदन एवं योग्यता पात्रता की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बता दिए, ताकि आप आसानी से स्वयं से अपना आवेदन कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे –
इस आर्टिकल के अंतिम चरण में हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा आर्टिकल बेहद ही पसंद आया होगा जिसे आप अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में इस आर्टिकल को शेयर करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट भी करेंगे
FAQ
प्रश्न 1.राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना क्या है?
उत्तर:- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही है जिसका उद्देश्य परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद एक निश्चित वित्तीय राशि प्रदान करना है।
प्रश्न 2.उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है?
उत्तर:- रु 30,000
प्रश्न 3.उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर:- उत्तर प्रदेश का कोई भी स्थायी नागरिक राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकता है जो बीपीएल श्रेणी में है और मृत व्यक्ति की आयु 18-59 वर्ष के बीच है।
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