Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2025: इस योजना के तहत दिव्यांगजनो को निशुल्क स्कूटी वितरित की जाएगी इसे योजना का लाभ लेने के लिए इसे करे आवेदन

Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2025:-राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत राज्य के विकलांग लोगों को सरकार के द्वारा स्कूटी दी जाएगी ताकि उन्हें आने-जाने में सहायता मिलेगी।जिससे उन्हें शारीरिक रूप से सक्षम बनने और स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहायता मिल सके। इस योजना के तहत राज्य के करीब 5,000 दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।

ऐसे में अगर आप एक दिव्यांग है तो आप राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन कर सकते है ताकि आपको स्कूटी मिल सके| ऐसे में अगर आप राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन करना चाहते है लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज का आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2025 से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं तो आप इस आर्टिकल को अंतिम तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2025

विकलांग स्कूटी योजना की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया है। इसके माध्यम से राज्य के दिव्यांग लोगों को सरकारी स्कूटी देगी। हम आपको बता दें कि इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 5000 लोगों को स्कूटी देने की योजना सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन करने की उम्र सीमा 15 से 45 साल की आयु सीमा निर्धारित की गयी है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति नौकरी करता है या वह महाविद्यालय में पढाई कर रहा है और उसकी आयु 15 से 29 साल के मध्य है तो उनको इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2025 Overview

योजना का नामMukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2025
शुरू की गईराजस्थान सरकार द्वारा
संबंधित विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
लाभार्थीराज्य के दिव्यांग नागरिक
उद्देश्यदिव्यांगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर में सुधार करना
लाभमुफ्त स्कूटी
राज्यराजस्थान
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsso.rajasthan.gov.in

राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) नागरिकों को मुफ्त या सब्सिडी पर मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल (स्कूटी) प्रदान करना है ताकि वे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियाँ स्वतंत्र रूप से कर सकें। इस योजना के तहत दिव्यांगजन अब स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या व्यापार स्थलों पर बिना किसी पर निर्भरता के जा सकते हैं।

राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के लाभ एवं विशेषताएं

० इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें आवागमन में सहायता मिलती है।

० यह योजना दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है, ताकि वे आसानी से स्कूल, कॉलेज या काम पर जा सकें।

० सरकार ने इस वर्ष स्कूटियों की वितरण संख्या 2000 कर दी है, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगों को लाभ मिल सके।

० इस योजना का लाभ केवल उन दिव्यांगों को मिलेगा जिनकी शारीरिक दिव्यांगता 50% या उससे अधिक हो और जिनके पास पहले से कोई दोपहिया वाहन न हो।

० आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होती है।

०इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगों को सहायता प्रदान करना है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकें।

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए जरूरी पात्रता मापदंड

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा:-

० मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी का लाभ लेने के लिए आवेदक को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

० इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 15 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

० इस योजना के लिए राज्य के केवल शारीरिक रूप से दिव्यांग नागरिक ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

० आवेदन करने वाले उम्मीदवार का दिव्यांगता प्रतिशत 40 या उससे अधिक होना चाहिए।

० इस योजना में चलने फिरने में असमर्थ विशेष योग्यजन ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।

० इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज को पूरा करना होगा:-

० आय प्रमाण पत्र
० विकलांगता प्रमाण पत्र
० मूल निवास प्रमाण पत्र
० जन आधार कार्ड
० आधार कार्ड
० आयु प्रमाण पत्र
० शपथ पत्र
० पासफोर्ट साइज फोटो
० ड्राइविंग लाइसेंस
० रोजगार या नियमित अध्यनरत का प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान में विकलांग स्कूटी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया आसान है।

० सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

० इसके बाद वेबसाइट कबहोम पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर आपको एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालना होगा।

० एसएसओ आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना एसएसओ आईडी बनाना होगा तभी आप योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे

० इसके बाद आपको यहां आईडी पासवर्ड के मदद से लॉगिन हो जाएंगे।

Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2025

० इसके अब आपके सामने SJMS DSAP आईकन उसपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं दिखाई दे तो आपको सर्च ऑप्शन में जाकर SJMS DSAP सर्च करना पड़ेगा।

० जिसके बाद आपके सामने इस योजना का लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे|

० अब आपके सामने योजना का आवेदन पत्र ओपन होगा जहां जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी जाएगी उसका विवरण देंगेl

० अब आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा।
इस तरह से आप दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 आवेदन भर सकते है।

संपर्क का विवरण

हेल्पलाइन नंबर :-

  • 0141-2226997
  • 1800-1806127
  • ई-मेल :- raj.sje@rajasthan.gov.in

सारांश

आर्टिकल में हमने आपको विस्तार से न केवल Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2025
के बारे में बताया बल्कि हमने आपको सही तरीके से आसान भाषा में दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 में आवेदन एवं योग्यता पात्रता की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बता दिए, ताकि आप आसानी से स्वयं से अपना आवेदन कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे

इस आर्टिकल के अंतिम चरण में हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा आर्टिकल बेहद ही पसंद आया होगा जिसे आप अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में इस आर्टिकल को शेयर करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट भी करेंगे।

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